एनपीएस में निवेश पर टैक्स छूट की सीमा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख की जाए: पीएफआरडीए
नई दिल्ली. पेंशन फंड रेग्युलेटर पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में निवेश पर टैक्स छूट की सीमा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। पीएफआरडीए के पूर्णकालिक सदस्य सुप्रतिम बंधोपाध्यायय के मुताबिक सरकार के साथ बजट पूर्व चर्चा में यह प्रस्ताव रखा गया। एनपीएस में 14% योगदान टैक्स फ्री होने का फायदा राज्य कर्मचारियों और केंद्र-राज्य की स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को देने की मांग भी रखी गई। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है।
राज्य कर्मचारियों को एनपीएस में सिर्फ 10% योगदान पर टैक्स छूट
राज्यों के सरकारी और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों के एनपीएस में नियोक्ता (एम्प्लॉयर) का 10% योगदान अभी टैक्स फ्री है, बाकी 4% पर कर्मचारियों को टैक्स देना पड़ता है। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश नियोक्ता का योगदान पहले ही 10% से बढ़ाकर 14% कर चुके हैं। हाल ही में पंजाब ने भी इसमें शामिल हो गया।
अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि दोगुनी करने का प्रस्ताव
पीएफआरडीए ने अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए लिए उम्र की सीमा 40 साल से बढ़ाकर 60 साल करने की मांग भी रखी है। इस स्कीम के तहत पेंशन राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का प्रस्ताव भी दिया है।
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