50 करोड़ी कंपनियों के लिए जरूरी हुआ यूपीआई और रुपे कार्ड से ट्रांजेक्शन
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ( finance ministry ) ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 50 करोड़ी कंपनियों को ट्रांजेक्शन करने के लिए रुपे कार्ड और यूपीआई ( RuPay Card and UPI ) का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा ना करने पर कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए कंपनियों को एक महीने का समय दिया गया है। वहीं मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई है कि रुपे कार्ड और यूपीआई से ट्रांजेक्शन ( Transactions from RuPay Card and UPI ) करने पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट ( MDR ) नहीं लगेगा। आपको बता दें कि सरकार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ( online transaction ) को बढ़ावा देने का काम कर रही है।
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यूपीआई और रुपे कार्ड अनिवार्य
जिन कंपनियों का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है अब उन्हें पेमेंट करने के लिए रुपे कार्ड और यूपीआई ट्रांजेक्शन जैसे दो विकल्प अनिवार्य रूप से देने होंगे। अगर कंपनियां ऐसा 31 दिसंबर तक ऐसा नहीं कर पाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के तहत कंपनियों पर एक फरवरी से 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। वैसे इन कंपनियों के लिए जुर्माने की राशि कम है, लेकिन जानकारों की मानें तो 5 हजार रुपए का जुर्माना भरने के बाद भी कंपनियां इन निर्देशों को नहीं मानती है तो जुर्माने की राशि बढ़ाने के साथ ही दूसरी दंडात्मक कार्रवाई भी अपनाई जा सकती है।
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एक जनवरी से नहीं लगेगा एमडीआर चार्ज
वित्त मंत्रालय की तरफ से रुपे कार्ड और क्कढ्ढ ट्रांजैक्शन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे बड़ी राहत तो ये है कि अब एक जनवरी से रुपे कार्ड और यूपीआई ट्रांजेक्शन करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज नहीं लगेगा। आपको बता दें कि कस्टमर जब दुकानदार को पीओएस के जरिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर ट्रांजेक्शन करता है तो दुकानदार को अपने सर्विस प्रोाइडर को चार्ज देना पड़ता है, जिसके ग्राहकों से ही वसूला जाता है। क्यूआर कोड में इसी तरह का चार्ज देना होता है। यह एमडीआर बैंक, पीओएस मशीन वेंडर और वीजा या मास्टरकार्ड जैसे कार्ड नेटवर्क प्रोवाइडर्स डिस्ट्रीब्यूट हसोता है।
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