रेवेन्यू बढ़ाने के लिए प्रीमियम स्वास्थ्य सेवाएं जीएसटी के दायरे में आ सकती हैं
नई दिल्ली. देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के उपाय तलाश रही है। इसके तहत कई स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से चर्चा कर रहा था। ऐसी संभावना है कि मंत्रालय प्रीमियम स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी की 12 या 18 फीसदी दर के तहत लाएगा। इन स्वास्थ्य सेवाओं में हाई-वैल्यू इंप्लांट और दवाएं शामिल हैं जो उन मरीजों को दी जा रही हैं जो किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जैसे हेल्थकेयर सर्विस प्रोवाइडर से प्रीमियम सेवा ले रहे हैं।
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