सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आरकॉम की बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को 104 करोड़ रुपए लौटाए जाएं। आरकॉम की यह राशि स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटी के तौर पर सरकार के पास जमा है। इस मामले में टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) ने 21 दिसंबर 2018 को आरकॉम के पक्ष में फैसला दिया था। सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस आर एफ नरीमन और एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने मंगलवार को फैसले में कहा कि सरकार की अपील में कोई मेरिट नहीं है।

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आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी।


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