विशेष अदालत ने बैंकों को विजय माल्या की संपत्तियां बेचने की इजाजत दी
मुंबई. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने बैंकों को विजय माल्या (63) की जब्त संपत्तियां इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। न्यूज एजेंसी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूत्रों के हवाले से बुधवार को ये जानकारी दी। हालांकि, इस आदेश पर 18 जनवरी तक स्थगन रहेगा। इस बीच माल्या या अन्य संबंधित पक्ष बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।
पीएमएलए कोर्ट ने माल्या को पिछले साल भगोड़ा घोषित किया था
रिपोर्ट के मुताबिक माल्या की जब्त संपत्तियों में शेयरों जैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ज्यादा हैं। पिछले साल फरवरी में ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में कहा था कि बैंक माल्या की संपत्तियां बेचें तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। एसबीआई के नेतृत्व वालेबैंकों के कंसोर्शियम का दावा है कि माल्या पर उनके 6,203.35 करोड़ रुपए और इस राशि पर 2013 से अब तक 11.5% सालाना के हिसाब से ब्याज बकाया है। एक अनुमान के मुताबिक माल्या के एसेट्स बेचकर बैंकों को 11,000 करोड़ रुपए की वसूली हो सकती है। पीएमएलए कोर्ट ने पिछले साल 5 जनवरी को माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर उसकी संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया था।
माल्या मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। उसके खिलाफ प्रत्यर्पण का मामला चल रहा है। माल्या कहता रहा है कि उसने निजी नहीं बल्कि किंगफिशर एयरलाइन के लिए कारोबारी कर्ज लिया था। वह गारंटर था, इसका मतलब यह नहीं कि उसने फ्रॉड किया। माल्या कई बार कर्ज चुकाने का ऑफर भी दे चुका।
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