लॉकडाउन के चलते बिजली भुगतान में मिली छूट, तीन माह तक बिल का भुगतान न होने पर नहीं कटेगा कनेक्शन
नई दिल्ली. कोरोनावायरस से बढ़ते खौफ के बीच सरकारें लोगों को राहत देने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। इस बीच लोगों को 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए बिजली मंत्रालय ने बिजली वितरण कंपनियों को भुगतान मानदंडों में छूट देने को कहा है। अगर आप इन दिनों बिजली बिल भरने में सक्षम नहीं हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, न तो आपका कनेक्शन कटेगा और न ही जुर्माना लगेगा। इसके लिए केंद्रीय बिजली मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजा जा रहा है ताकि बिजली वितरण कंपनियों को राहत मिल सके जिससे कि ग्राहक को परेशानी न हो।
क्या कहना है केन्द्रीय बिजली मंत्रालय का
केंद्रीय बिजली मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन के कारण, राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के पास पूरा राजस्व नहीं आ रहा है। ऐसे में वे बिजली बनाने वाली और ट्रांसमिशन कंपनियों को पूरा भुगतान नहीं कर पा रही हैं। जाहिर सी बात है कि जब उनके पास आमदनी नहीं होगी तो वे भुगतान कैसे करेंगे। इसलिए रिजर्व बैंक ने जैसे ईएमआई की किस्त भरने से तीन महीने की छूट दी है, वैसे ही बिजली क्षेत्र में भी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय बिजली मंत्री राज कुमार सिंह ने बिजली वितरण कंपनियों को आश्वासन दिया है कि अगले तीन महीने तक वह उन्हें बिजली मिलती रहेगी। इसलिए वह ग्राहकों को भी आपूर्ति जारी रखे।
यह आदेश 30 जून 2020 तक लागू रहेगा
मंत्रालय के मुताबिक, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिख कर कहा जा रहा है कि वे अगले तीन महीने (30 जून 2020) तक किसी ग्राहक की बिजली नहीं काटें। यही नहीं, तीन महीने की देरी से बिल का भुगतान करने पर कोई जुर्माना भी नहीं लगायें। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह सुविधा सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी या औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी।
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