पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और रेकरिंग डिपॉजिट सहित छोटी बचत स्कीमों में देरी से किस्त जमा करने पर नहीं देना होगी पेनाल्टी
कोरोनावायरस को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन किया गया है इससे लोगों को अपने रोजमर्रा के काम करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। इसी परेशानी को कम करने के लिए डाक विभाग नेपीपीएफ सहित अन्य छोटी बचत स्कीमों में तय अवधि के अंदर न्यूनतम राशि न जमाकरनेपर पेनाल्टी न लेने का फैसला किया है। इंडिया पोस्ट वेबसाइट के अनुसार पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रेकरिंग डिपॉजिटऔर सुकन्या समृद्धि योजनाजैसी स्कीमों में अब बिना पेनाल्टी के 30 जून तक न्यूनतम राशि जमा की जा सकती है। इंडिया पोस्ट वेबसाइट के अनुसार, हर 100 रुपए पर 1 रुपए की डिफॉल्ट फीस है।
विभाग के अनुसार, ''आरडी/पीपीएफ/एसएसवाई अकाउंट के सब्सक्राइबर इनमें 30 जून तक आवश्यक राशि जमा कर सकते हैं। इसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। हालांकि, आप अगर उन लोगों में हैं जिन्होंने न्यूनतम आवश्यक राशि अब तक जमा नहीं की है तो ध्यान रखना चाहिए कि भले 2019-20 और अप्रैल 2020 के लिए पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। लेकिन, मई में समय से निवेश नहीं करते हैं तो पेनाल्टी देनी होगी।
इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए मिला 30 दिन का अतिरिक्त समय
कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए बीमा रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा) ने जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को बड़ी राहत दी है। इरडा ने जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का और समय दिया है। इसका फायदा उन पॉलिसीधारकों जिनके नवीकरण की तारीख मार्च और अप्रैल में पड़ती है, उन्हें प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा।
थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के लिए दिया अतिरिक्त समय
इससे पहले इरडा ने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम भरने की तारीख लॉकडाउन के दौरान यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच पड़ रही है वे 21 अप्रैल या उससे पहले अपनी पॉलिसी की प्रीमियम भर सकेंगे। ऐसे में उनसे किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नहीं ली जाएगी।
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