EPF खाते से 5 साल से पहले पैसे निकलने पर नहीं देना होगा इनकम टैक्स , EPFO दी राहत
कोरोनावायरस संकट के दौरान लोगों को पैसों की समस्या न हो इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते पैसेनिकालने के नियमों का आसान बनाया है। इसके तहत अब आप ईपीएफ खाते के 5 साल पूरे न होने पर भी पैसे निकाल सकेंगे और इसके लिए अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले भी ने EPFOने EPFखाते से पैसे निकलने के नियमों में कई बदलाव किए थे।
पहले क्या थे पीएफ निकासी इनकम टैक्स के नियम?
कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और फिर यदि वो ईपीएफ निकासी करता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिट नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है। यदि किसी कर्मचारी की खराब सेहत, बिजनेस बंद होने या ऐसे किसी दूसरे कारण से नौकरी जाती है और 5 साल की अवधि पूरी हो पाती तब भी उस पर इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं होती। पांच साल की अवधि पूरी न होने पर टीडीएस और टैक्स 10% कटता है। 50 हजार या इससे ज्यादा अमाउंट है और अवधि पांच साल से कम है तो फॉर्म 15जी या 15एच जमा कर टीडीएस से बचा जा सकता है।
10 दिन में 1.37 लाख विड्रॉल क्लेम किए प्रोसेस
EPFO ने 10 अप्रैल को जानकारी दी कि उसने 1.37 लाख प्रोविडेंट फंड्र विड्रॉल क्लेम के तहत 280 करोड़ रुपए प्रोसेस कर दिया है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, 'EPFO ने 1.37 लाख क्लेम को प्रोसेस कर दिया है, जिसमें 279.65 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
72 घंटों के अदंर प्रोसेस हो रहा क्लेम
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, भुगतान जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। EPFO ने इन क्लेम्स को बीते 10 दिन मे ही सेटल किया है। फिलहाल फुल KYC वाले अकाउंट्स को 72 घंटों के लिए अंदर एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का काम चल रहा है।
कितनी रकम निकाल सकते हैं?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल में करीब 8 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाता धारकों को राहत देते हुए उनके जमा की एडवांस निकासी की सुविधा दी है। ईपीएफओ ने इसके लिए ईपीएफ स्कीम-1952 में बदलाव करते हुए यह कहा कि कर्मचारी अपने खाते में जमा रकम का 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम निकाल सकते हैं। इस रकम का इस्तेमाल कर्मचारी अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं और इसे फिर से जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
कैसे पता करें कि आप पात्र हैं या नहीं?
आपको सबसे पहले EPFO की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.phpपर जाएं।
यहां आपको 'सर्विसेज' टैब पर स्क्रॉलडाउन कर 'फॉर इम्प्लॉईज' पर क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा।
इसमें 'सर्विसेज' के तहत आपको कई विकल्प दिखेंगे। इनमें से आपको 'मेंबर यूएएन/ऑनलाइन सर्विस (ओसीएस/ओटीसीपी)' पर क्लिक करना होगा।
इस पर क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा। यहां आपको 'न्यू' हाइलाइटेड दिखेगा। उसके डीटेल्स जानने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं।
इस फॉर्म को जरूर पढ़ें। इससे आपको पता चलेगा आप पीएफ खाते से 3 महीने की सैलरी के बराबर रकम निकालने के लिए पात्र हैं भी या नहीं।
इन आसान स्टेप्स के जरिए निकाल सकते हैं पीएफ-
पीएफ निकालने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://ift.tt/2l8mi4m पर लॉगइन करना पड़ेगा।
वेबसाइट खुलते ही आपको राइट साइड पर यूएएन और पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा। जिसके बाद साइन इन पर क्लिक करें।
खोले गए पेज पर, आप पेज के दाईं ओर कर्मचारी प्रोफ़ाइल देख सकते हैं। अब 'मैनेज' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से केवाईसी चुनें।
अगले पेज पर Services ऑनलाइन सेवाओं के टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन सूची से Form (फॉर्म -31,19,10सी और 10डी) का चयन करें।
आप मेंबर की डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। अब वैरिफाई करने के लिए और 'हां' पर अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करें।
अगले पेज पर फॉर्म नंबर 31 का चयन करें। इसके बाद आपको यहां ‘I want to apply for’ लिखा हुआ आएगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद ‘Proceed for online claim’ पर क्लिक करें।
ऑनलाइन क्लेम के लिए कुछ शर्तें
UAN एक्टिवेटेड होना चाहिए।
आपका वेरिफाइड आधार यूएएन के साथ लिंक्ड होना चाहिए।
IFSC कोड के साथ बैंक खाता यूएएन के साथ लिंक होना चाहिए।
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