आरबीआई ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, करंट अकाउंट खोलने में नियमों का उल्लंघन करने का आरोप

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को सिटी बैंक पर चार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने यह जुर्माना करंट अकाउंट खोलते समय नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिॆफिकेट (एनओसी) के नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया है।

ग्राहकों से जानकारी लेने में बरती लापरवाही

आरबीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सिटी बैंक परग्राहकों की ओर से जानकारी लेने पर जारी नियमों में लापरवाही बरतने पर यह जुर्माना लगाया है। सिटी बैंक ने करंट अकाउंट खोलते समय कई ग्राहकों से दूसरे बैंकों की क्रेडिट सुविधा के बारे में जानकारी लेने में लापरवाही बरती थी। इसके अलावा एनओसी की शर्तों और रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग्स के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। इससे पहले आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने पर सिटी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

आरबीआई ने इन पर भी लगाया जुर्माना

संस्था जुर्माना राशि
भारत को-ऑपरेटिव बैंक 60 लाख रुपए
टीजेएसबी सहकारी बैंक 45 लाख रुपए
नागर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक 40 लाख रुपए

सेबी ने 48 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

उधर, बाजार नियामक सेबी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) और 14 व्यक्तियों पर 48 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि डीएचएफएल की ओर से नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स (एनसीडी) जारी करते समय बाजार की शर्तों का पालन नहीं करने पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं गैलेंट इस्पात लिमिटेड के शेयरों में ट्रेडिंग के दौरान फ्रॉड करने के आरोप में सेबी ने 14 व्यक्तियों पर 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन सभी लोगों ने अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 के बीच शेयर ट्रेडिंग में फ्रॉड किया था।



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आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने पर सिटी बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। 


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