सरकार ने इस स्कीम के बदले नियम, रुपया निकालने की राह की और आसान

नई दिल्ली। पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण ( Pension Fund Regulatory and Development Authority ) की ओर स नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) में बदलाव करते हुए रुपए निकासी की राह और आसान बना दी है। अब स्कीमधारक अपनी पत्नी के साथ बच्चों के इलाज के लिए भ्भी आंशिक निकासी कार सकेगा। साथ डॉक्युमेंट जमा करने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने की जगह ऑनलाइन ही स्कैन कॉपी भी स्वीकार कर ली जाएगी। आपको बता दें कि एनपीएस खाताधारकों ( NPS Account Holders ) को कोविड-19 ( Covid 19 ) के उपाचर संबंधित खर्चों के लिए आंशिक निकासी की अनुमति पहले ही दे दी थी।

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अब डिजिटल कॉपी हो जाएगी स्वीकार
- पीएफआरडीए के सर्कूलर के अनुसार मौजूदा कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए सब्‍सक्राइबर्स का आंशिक या पूर्ण निकासी के लिए डिजिटल कॉपी दे सकते हैं।
- सबसक्राइबर्स अपनी रजिस्‍टर्ड ई-मेल आईडी से डॉक्युमेंट्स डिपार्टमेंट को दे सकते हैं।
- नोडल अधिकारी निकासी की मंजूरी देने से पहले फॉर्म और दस्‍तावेजों की जांच के लिए जिम्‍मेदार होगा।
- सब्‍सक्राइबर्स निकासी फॉर्म को भरकर जरूरी दस्‍तावेज लगाने के बाद नोडल ऑफिसर के पास सीधे जाकर भी करा सकते हैं।

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30 जून तक कर सकते हैं डिजिटल आवेदन
- पीएफआरडीए के अनुसार डिजिटल निकासी आवेदन और उसे स्‍वीकार करने की लास्ट डेट 30 जून 2020 है।
- नोडल ऑफिसर संबंधित सीआरए तक इस फॉर्म को 31 जुलाई 2020 तक पहुंचा सकते हैं।
- प्राधिकरण ने कहा है कि इस व्‍यवस्‍था को फिलहाल अपवाद के तौर पर इस्‍तेमाल किया जाएगा।
- इससे निकासी की प्रक्रिया में तेजी भी आएगी और लोगों को खुद कार्यालय जाने की जरूरत नहीं रहेगी।
- एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है।
- केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को यह स्कीम लॉन्च की थी।
- इसके बाद 2009 से इस योजना को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया।



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