SBI कस्टमर्स को Fixed Deposit ब्याज पर नहीं देना होगा टैक्स, भरना पड़ेगा ये फार्म

नई दिल्ली : अगर आप Fixed Deposit में निवेश करते हैं और बैंक वाले आपकी fd के ब्याज ( Interest Rate ) पर TDS काट लेते हैं तो आप अपने इस टैक्स को बचा सकते हैं । बशर्ते आप टैक्स के दायरे से बाहर ( Non Taxable Income ) हो। अगर ऐसा है तो आपको टैक्स बचाने के लिए सिर्फ एक फार्म भरना पड़ेगा जिसे भरने के बाद आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा या बैंक वालों के उस टैक्स पर आपको रिफंड मिल सकता है।

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31 जुलाई तक भर सकते हैं FORM-

10000 के ऊप होने वाली ब्याज आय पर बैंक टैक्स काट लेता है लेकिन अगर आप फॉर्म-15G और फॉर्म-15H (वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए) भरेंगे तो आप इस पैसे को बचा सकते हैं। ये फॉर्म भरकर आपको बैंक को बताना हता है कि आपकी सालाना आय इनकम टैक्‍स के दायरे में नहीं आती है। बता दें कि सरकार ने ये फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। एसबीआई ( State Bank Of India ) एफडी ( Fixed Deposit ) और आरडी पर तभी टीडीएस ( TDS ) काटता है, जब निवेश पर ब्‍याज 10,000 रुपये से ज्‍यादा हो जाता है । सीनियर सिटीजन्स के लिए ये सीमा 50,000 रुपये तक की है।

नई टैक्स प्रणाली ( Tax System ) के हिसाब से 5 लाख रुपये तक की आय ( Income ) पर कोई इनकम टैक्‍स ( income tax ) नहीं वसूला जाएगा

कौन भर सकता है ये फॉर्म- एक साल की वैलिडिटी वाला ये फॉर्म ( Form 15G ) 60 साल से कम उम्र के भारतीय नागरिक, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) या ट्रस्ट भर सकते हैं। इसी तरह फॉर्म-15H का इस्‍तेमाल 60 साल से ज्यादा की उम्र के भारतीय नागरिक कर सकते हैं।

कैसे भर सकते हैं फॉर्म- आप अपनी होम ब्रांच, नॉन-होम ब्रांच और एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग ( SBI Internet Banking ) पोर्टल के जरिये फॉर्म-15G या 15H जमा कर सकते हैं। ग्राहक 'ई-सर्विसेज' पर क्लिक करें। अब फॉर्म-15G या 15H चुनें। इसके बाद Customer Information File (CIF) No पर क्लिक करें और सबमिट कर दें। Submit button पर क्लिक करने के बाद यह आपको एक पेज पर ले जाएगा, जिसमें कुछ पहले से भरी हुई जानकारी होगी।



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