इस योजना के तहत सरकार ने जुटाए 72480 करोड़, 1 लाख करोड़ रु. के मामलों का किया निपटारा
सरकार ने प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के जरिए अब तक 72,480 करोड़ रुपए का टैक्स जुटाया है। बुधवार को वित्त मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत 17 नवंबर तक कुल 1,00,195 करोड़ रुपए की विवादित रकम से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया है, जिनकी 72,480 करोड़ रुपए की समझौता कर राशि 17 नवंबर तक जमा कराई जा चुकी है। इसके अलावा फॉर्म 1 के तहत 31,734 करोड़ रुपए की विवादित टैक्स मांग से संबंधित कुल 45,855 मामलों का निपटारा किया गया।
31 मार्च हुई भुगतान की आखिरी तारीख
सरकार ने पिछले महीने विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की समय सीमा को तीसरी बार बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया है। हालांकि, इसके बारे में घोषणा दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2020 है।
क्या है विवाद से विश्वास योजना
विवाद से विश्वास योजना के तहत विवाद का समाधान के करने के इच्छुक करदाताओं को 31 दिसंबर तक टैक्स की पूरी राशि जमा कराने पर ब्याज और जुर्माने से छूट मिल जाएगी। इस योजना के तहत 9.32 लाख करोड़ रुपए के 4.83 लाख प्रत्यक्ष कर मामलों के निपटान का लक्ष्य है। ये मामले विभिन्न अपीलीय मंचों मसलन आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में लंबित हैं।
कौन ले सकता है स्कीम का फायदा
31 जनवरी 2020 तक जो मामले कमिश्नर (अपील), इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे, उन टैक्स के मामलों पर यह स्कीम लागू होगी। बता दें जो भी लंबित केस हैं वह टैक्स, विवाद, पेनाल्टी और ब्याज से जुड़े हुए हो सकते हैं।
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