अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत अब कर सकेंगे ऑनलाइन क्लेम, फिजिकली क्लेम की अनिवार्यता खत्म की

कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों को सरकार ने राहत दी है। इसके तहत अब अटल बीमित व्‍यक्ति कल्याण योजना के तहत क्लेम करने के लिए ऑनलाइन प्रॉसेस और आधार व बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे डॉक्युमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करने की छूट देने का फैसला किया गया है। अगर कोई लाभार्थी ऑनलाइन क्लेम के समय डॉक्युमेंट अपलोड नहीं कर पाता है तो उसे उनके प्रिंट आउट्स पर हस्ताक्षर करके जमा कराने होंगे।


एफिडेविट फॉर्म से दावा प्रस्तुत करने की शर्त को हटाया
शपथ-पत्र यानी एफिडेविट फॉर्म में दावा प्रस्तुत करने की शर्त को भी हटाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि योजना के लाभार्थियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हुए यह पाया गया कि एफिडेविट फॉर्म में दावा प्रस्तुत करने की शर्त से दावेदारों को असुविधा हो रही है। इसलिए इस शर्त को हटाया गया है।

कोरोना काल में चली गई है नौकरी तो सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता, 3 महीने तक मिलेगी आधी सैलरी
कोरोना काल में नौकरी गवाने वालों को मिलेगा दोगुना फायदा

इससे पहले सरकार ने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान दोगुना कर दिया था। दूसरे शब्दों में समझें तो रोजगार गंवाने वालों को तीन महीने के औसत वेतन का 50% लाभ देने की घोषणा की गई थी, जो पहले 25% थी। वर्कर्स को फायदा देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, जिसका संचालन ESIC की तरफ से किया जाता है, उसे 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।


क्या है योजना?
इस योजना के तहत बेरोजगार होने वाले लोगों को भत्ता दिया जाता था। बेरोजगार व्यक्ति 3 महीने के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। वह 3 महीने के लिए औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है। पहले बेरोजगार होने के 90 दिनों के बाद इसका फायदा उठाया जा सकता था। इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।

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21000 रु तक सैलरी पर मिलता है फायदा

ESI का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। इसके लिए ESI कार्ड बनता है। कर्मचारी इस कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ESI का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपए या इससे कम है। हालांकि दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25000 रुपए है।


कैसे उठा सकेंगे योजना का लाभ?
ESIC से जुड़े कर्मचारी ESIC की किसी भी ब्रांच में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ESIC द्वारा आवेदन की पुष्टि की जाएगी और इसके सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खाते में रकम जमा कर दी जाएगी।



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इस योजना के तहत बेरोजगार होने वाले लोगों को भत्ता दिया जाता था


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