इनकम टैक्स रिटर्न भरने से आसानी से मिलता है लोन, यहां जानें ITR फाइल करने के फायदे

कोरोना क्राइसिस को देखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ा है। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो अपना ITR भर दें। इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के कई फायदे हैं। कई लोगों को ITR भरने से होने वाले फायदों के बारे में पता नहीं होता इसीलिए सीए अभय शर्मा (पूर्व अध्यक्ष इंदौर चार्टर्ड अकाउंटेंट) आपको ITR भरने के फायदों के बारे में बता रहे हैं।


इनकम का रहता है प्रूफ
इनकम टैक्स रिटर्न जब भी कोई व्यक्ति फाइल करता है तो उसे एक प्रमाण पत्र मिलता है। जब भी आईटीआर दाखिल होता है तब उसके साथ फॉर्म 16 भरा जाता है, फॉर्म 16 वहां से मिलता है जहां व्यक्ति नौकरी कर रहा है। इस तरह एक सरकारी तौर प्रमाणिक कागजात हो जाता है जिससे यह साबित होता है कि व्यक्ति की इतनी रुपए सालना फिक्स आमदनी है। आमदनी का रजिस्टर्ड प्रमाण मिलने से क्रेडिट कार्ड, लोन या खुद की क्रेडिट साबित करने में मदद होती है।


बैंक लोन मिलने में आसानी
ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है। इसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्‍थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्‍वीकार करते हैं। अगर आप बैंक लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक कई बार ITR मांगते हैं। अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन के अलावा दूसरी सेवाएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं।


वीजा के लिए जरूरी
अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वीजा के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो आपसे इनकम टैक्‍स रिटर्न मांगा जा सकता है। कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांगते हैं। ITR के जरिए वे चेक करते हैं कि जो आदमी उनके देश में आना चाहता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्‍या है।


एड्रेस प्रूफ के रूप में भी आती है काम
ITR रसीद आपके पंजीकृत पते पर भेजी जाती है, जो एड्रेस प्रूफ के रूप में काम कर सकती है। इसके अलावा यह आपके लिए इनकम प्रूफ का भी काम करती है।


खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है ITR
अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ITR भरना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी विभाग के लिए कॉन्ट्रेक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको ITR दिखाना पड़ेगा। किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रेक्ट लेने के लिए भी पिछले 5 साल का ITR देना पड़ता है।


ज्यादा पैसों के लेन-देन के लिए जरूरी
अगर आप अधिक पैसे का कोई लेन-देन करते हैं तो ITR आपके लिए मददगार साबित होता है। समय पर ITR फाइल करते रहने की वजह से प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, बैंक में बड़ी रकम जमा करने, म्यूचुअल फंड में बड़े निवेश के बाद आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आने का खतरा नहीं होता।


ज्यादा बीमा कवर के लिए बीमा कंपनियां मांगती हैं ITR
अगर आप एक करोड़ रुपए का बीमा कवर (टर्म प्लान) लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनियां आपसे आईटीआर मांग सकती हैं। वास्तव में वे आपकी आय का स्रोत जानने और उसकी नियमितता परखने के लिए ITR पर ही भरोसा करती हैं।


जुर्माना से बचने के लिए जरूरी
यदि आप टैक्‍स ब्रैकेट में आते हैं और आप सही समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो 10,000 तक पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है। जो कि आने वाले साल के लिए अच्‍छा नहीं रहेगा।



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ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर तय की गई है


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