RBI ने पीएनबी, फोन-पे और दिल्ली मेट्रो समेत 6 कंपनियों पर 5.78 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेगुलेटरी गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 6 कंपनियों पर 5.78 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के सेक्शन 30 के तहत यह जुर्माना लगाया गया है।
इन कंपनियों पर लगाया जुर्माना
RBI ने जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है उसमें पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और 5 नॉन-बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर (PPI) कंपनियां शामिल हैं। PPI में सोडेक्सो SVC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुथूट व्हीकल एंड असेट फाइनेंस लिमिटेड, क्विकक्लीवर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, फोन-पे प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल हैं।
किस कंपनी पर कितना जुर्माना
बयान के मुताबिक, सोडेक्सो पर सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। PNB और क्विकक्लीवर सॉल्यूशंस पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फोन-पे पर 1.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुथूट व्हीकल एंड असेट फाइनेंस पर 34.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
SEBI ने 3 इंडिविजुअल पर 45 लाख रु. का जुर्माना लगाया
उधर, सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 3 इंडिविजुअल पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पैरामाउंट प्रिंट पैकेजिंग लिमिटेड (PPL) के IPO को डायवर्ट करने और गलत डिसक्लोजर के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। SEBI ने दिव्येश अश्विन सुखादिया, धर्मेश अश्विन सुखादिया और अनुज विपिन सुखादिया पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह IPO अप्रैल 2011 में जारी हुआ था और उसी साल मई में कंपनी के शेयर लिस्ट हुए थे।
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