ग्राहकों को मिला 24*7 बिजली सप्लाई का अधिकार, तय समय से ज्यादा कटौती पर मिलेगा मुआवजा
देशभर के बिजली ग्राहकों को कई अधिकार देने वाले 'द इलेक्ट्रिसिटी (राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स) रूल्स: 2020' को सोमवार को नोटिफाई कर दिया। इसमें ग्राहकों को 24*7 बिजली आपूर्ति पाने का अधिकार भी शामिल है। यदि कंपनियां तय समय से ज्यादा कटौती करती है तो उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। नए नियम नोटिफिकेशन वाले दिन से ही लागू हो गए हैं।
खत्म होगी बिजली कंपनियों की मोनोपॉली
इन रूल्स के नोटिफिकेशन के मौके पर पावर और न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी मंत्री आरके सिंह ने कहा कि अभी पूरे देश में बिजली कंपनियों की मोनोपॉली है और ग्राहकों के पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में ग्राहकों को अधिकार देने के लिए नए रूल्स और इन रूल्स को लागू करने के लिए सिस्टम की आवश्यकता थी। इन रूल्स के बाद अब बिजली कंपनियों की मोनोपॉली खत्म हो जाएगी।
ग्राहकों को यह अधिकार मिले
नए रूल्स में ग्राहकों को नए कनेक्शन और मौजूदा कनेक्शन में मोडिफिकेशन, मीटरिंग अरेंजमेंट, बिलिंग और पेमेंट समेत कई अन्य अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत बिजली कंपनियां समय पर सेवाएं नहीं देती हैं तो उन्हें ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में जमा होगा। इसका निर्धारण रेगुलेटरी कमीशन करेंगे। बिजली कंपनियों को ग्राहकों को 24*7 आपूर्ति देनी होगी। हालांकि, एग्रीकल्चर समेत कुछ खास तरह के कनेक्शन वाले ग्राहकों को कम आपूर्ति मिलेगी। इसका निर्धारण रेगुलेटरी कमीशन करेगी।
मेट्रो सिटी में 7 दिन में मिलेगा नया कनेक्शन
केंद्रीय पावर सचिव संजीव एन सहाई ने कहा कि नए नियमों के तहत बिजली कंपनियों की ग्राहक की मांग के अनुसार निश्चित स्थान पर बिजली आपूर्ति करने की जिम्मेदारी होगी। कंपनियों को मेट्रो शहरों में 7 दिन में नया बिजली कनेक्शन देना होगा। म्युनिसिपल एरिया में यह अवधि 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन होगी।
सितंबर में जारी हुआ था ड्राफ्ट
नए इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को लेकर बिजली मंत्रालय ने सितंबर में ड्राफ्ट जारी किया था। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन रूल्स को लेकर 100 से ज्यादा सुझाव मिले थे। इन सुझावों को फाइनल रूल्स में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन रूल्स को ग्राहकों पर केंद्रित रखा गया है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3nGfYyN
via ATGNEWS.COM
Post a Comment
0 Comments