अगर आपको भी मिली है वर्क फ्रॉम होम के लिए रीइंबर्समेंट की राशि, तो यहां जानें इस पर टैक्स का नियम

कोविड-19 के कारण बहुत सी सर्विसेज कंपनियां अगले साल भी वर्क फ्रॉम होम जारी रखने का मन बना रही हैं। घर पर काम करने के लिए लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट और ऑफिस टेबल समेत कई चीजें खरीदनी पड़ी हैं। कुछ कंपनियों ने अपने खर्च पर कर्मचारी के घर पर ये सुविधाएं दी हैं तो कुछ ने खर्च को रीइंबर्स किया है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि कंपनी से मिलने वाले रीइंबर्समेंट पर टैक्स लगेगा या नहीं? सीए अभय शर्मा (पूर्व अध्यक्ष इंदौर चार्टर्ड अकाउंटेंट शाखा) बता रहे हैं इससे जुड़ी खास बातें...


कर्मचारी को मिलने वाली इस रकम पर नहीं देना होगा टैक्स
रीइंबर्स की रकम पर टैक्स नहीं वसूला जाता है क्योंकि ये आपकी इनकम का हिस्सा नहीं है। इसे आपकी CTC में भी शामिल नहीं किया जाता है। अगर आपकी कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम अलाउंस दे रही है तो इसे कंपनी का खर्च माना जाएगा, लेकिन आपकी इनकम में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। इसी लिए ये टैक्सेबल नहीं होगा।


बिल देना जरूरी
सीए अभय शर्मा बताते हैं कि अगर आपको आपकी कंपनी रीइंबर्स की राशि देती है तो कर्मचारी को जो भी सामान उसने खरीदा है, उसका बिल देना जरूरी होता है। अगर आपकी कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम अलाउंस दे रही है और आपसे ये नहीं पूछती है कि आपने उसे खर्च किया है, या आप कंपनी को सामान का बिल नहीं दे रहे हैं तो आपको इस पर भी टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसीलिए इसका बिल अपने कंपनी में जरूर लगाएं ताकि कंपनी इसे अपने खर्च में दिखा सके।


इस बारे में इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं?
सीए शर्मा बताते हैं कि वर्क फ्रॉम होम रीइंबर्स के लिए अलग से नियम नहीं बनाए गए हैं। लेकिन जिस तरह कंपनी अपने किसी कर्मचारी को किसी काम से दूसरे शहर भेजती है, और इसके लिए कर्मचारी को राशि उपलब्ध कराती है। इस रकम को कर्मचारी की इनकम का हिस्सा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये खर्च कंपनी के काम के लिए किया गया है। उसी तरह रीइंबर्स की राशि को भी कर्मचारी की इनकम का हिस्सा नहीं माना जाता है।


अगर घर खाली कर दिया है तो देना पद सकता है टैक्स
कोरोना काल में कई लोगों ने अपना किराए का घर खाली कर दिया है, और वो अपने परिवार के साथ अपने स्थायी घर जा चुके हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस पर भी टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इन कंडीशन में आपको एचआरए पर पर टैक्स देना पड़ सकता है। अगर किसी कर्मचारी ने किराए का घर खाली कर दिया है और किराया नहीं दे रहा है तो उसकी टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी सैलरी में मिलने वाला एचआरए पर टैक्सेबल होगा।'



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