10 जनवरी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर देना पड़ सकता है 10 हजार रु. का जुर्माना
कोरोना महामारी के कारण सरकार ने हाल ही में एक बार फिर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाई है। इसी के चलते 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए टैक्स रिटर्न 10 जनवरी तक फाइल किया जा सकेगा। ऐसे में टैक्स-पेयर्स को समय रहते ITR फाइल कर देना चाहिए। समय पर टैक्स जमा न करने पर टैक्सपेयर पर जुर्माना लगाया जाता है।
देना होगा 10 हजार का जुर्माना
10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं तो करदाता को 10 हजार रुपए लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में मात्र 1 हजार रुपए ही देने होंगे।
देर से ITR फाइल करने के हैं कई नुकसान
ITR फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है साथ ही कई तरह की इनकम टैक्स छूट भी आपको नहीं मिलती हैं। इससे आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं। वहीं, धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कारण करदाता को आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।
टैक्स का भुगतान न करने पर क्या होगा?
अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। अगर रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो आप करेंट असेसमेंट ईयर के नुकसान को अगले वित्तीय वर्ष में नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे लोगों पर टैक्स गणना के मूल्य का 50% से लेकर के 200% तक जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही ज्यादा वैल्यू वाले केसों में 7 साल की कठोर सजा हो सकती है।
अब तक 4.84 करोड़ ITR
31 दिसंबर तक कुल 4.37 करोड़ ITR भरे गए हैं। पहली बार ITR की तारीख 31 जुलाई से 30 नवंबर तक तारीख बढ़ाई गई थी। उसके बाद इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था।
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