मार्च से पहले इस 8 कामों पर जरूर ध्यान दीजिए, नुकसान से बच सकते हैं

हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में हम इस साल उन सभी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डेडलाइन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे याद रखना आपके लिए जरूरी है। इन तारीख को आप अपने कैलेंडर में जरूर नोट कर लें।

1. 10 जनवरी, 2021: ITR फाइलिंग की समय सीमा

यदि आपने अभी भी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो आपके पास 10 जनवरी, 2021 तक का समय है। दरअसल, सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले ITR भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2020 थी।

2. 15 जनवरी 2021: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख

इनकम टैक्स एक्ट के तहत सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सहित विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी। सरकार ने टैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख बढ़ाकर 15 जनवरी 2021 कर दी है।
3. 31 जनवरी, 2021: विवाद से विश्वास स्कीम की अंतिम तिथि

विवाद से विश्वास स्कीम के तहत घोषणा की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 है। इस योजना की घोषणा बजट 2020 में इनकम टैक्स विवादों को निपटाने और लंबित आयकर मुकदमेबाजी को कम करने के लिए की गई थी। विवाद से विश्वास योजना का मकसद लंबित टैक्स विवादों का समाधान करना है।

4. 15 फरवरी, 2021: स्पेसिफाइड इंडिविजुअल के लिए आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा

15 फरवरी 2021 उन व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि है जिनके खातों का ऑडिट होना आवश्यक है या जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 92 ई के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन किए गए हैं तो धारा 92 ई के तहत एक रिपोर्ट फाइल की जानी चाहिए।

5. 28 फरवरी, 2021: GST रिटर्न फाइल करने की तारीख

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। यानी अब आप 28 फरवरी तक जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह वार्षिक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यवसायों के साथ-साथ वर्ष 31 मार्च, 2020 तक की ऑडिट रिपोर्ट पर लागू होता है।

पहले इस तारीख को 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब, कारोबारी फॉर्म जीएसटी आर-9, फॉर्म जीएसटी आर-9 सी का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2019 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

6. 28 फरवरी, 2021: पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा

सीनियर सीटिजन को राहत देने के लिए सरकार ने पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट फाइल करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2020 से बढ़ाकर 28 फरवरी, 2021 कर दी। पेंशनरों को 28 फरवरी तक लाइफ सर्टिफिकेट फाइल करना है ताकि बिना रूकावट के पेंशन मिलते रहे। बता दें कि लाइफ सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि पेंशनर जिंदा हैं। इसे जमा नहीं करने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है। कोरोना काल में लोगों की सहूलियत के लिए लाइफ सर्टीफिकेट जमा करने की समय सीमा बढ़ाई जा रही है।

7. 31 मार्च, 2021: पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा

सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी। वर्तमान कानून के अनुसार, यदि पैन उस तारीख तक आधार से लिंक नहीं है, तो आपका पैन काम करना बंद कर देगा। एक बार जब आपका पैन बंद हो जाता है, इससे फाइनेंशियल लेनदेन के लिए आपको दिक्कत हो सकती है।

8. 31 मार्च, 2021: एलटीसी कैश वाउचर योजना

31 मार्च 2021 LTC कैश वाउचर योजना के तहत कर लाभ प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। केंद्र सरकार के कर्मचारी 31 मार्च 2021 के बीच खरीदी गई इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम राशि को एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत कैश यानी Reimburse करा सकते हैं। इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए बिल या वाउचर 31 मार्च 2021 तक जमा करना होगा।

बता दें कि सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी नकद वाउचर योजना की घोषणा की थी, जिसका लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को 12% या उससे अधिक GST वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की खरीद करनी जरूरी है। साथ ही ऐसी खरीद का भुगतान डिजिटल मोड यानी NEFT और RTGS, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किया जाना है।



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8 financial deadlines in 2021 that you must know


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