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लॉकर मामले में कोर्ट का निर्देश:ग्राहक को बताए बिना बैंक लॉकर नहीं तोड़ सकते, छह महीने में लॉकर से जुड़े जरूरी रेगुलेशंस बनाएं
जस्टिस एमएम शांतनगौडर और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने दिए निर्देश,बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला लॉकर जरूरी सर्विस बन चुका है
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