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इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा:कोविड-19 कैशलेस क्लेम पर 60 मिनट में फैसला लें, मरीजों के डिस्चार्ज में देरी ना हो
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था 30-60 मिनट में फैसला करने का आदेश,इरडा ने कहा- TPA भी क्लेम प्रोसेस की टाइमलाइन का ध्यान रखें
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