छोटे व्यापारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, मासिक जीएसटी रिटर्न भरने के लिए मिला ज्यादा समय
नई दिल्ली। छोटे व्यापारियों के लिए 5 करोड़ रुपए या उससे कम के सालाना व्यापार में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बुधवार को मासिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख चार दिन और बढ़ाने की घोषणा की है। 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली फर्मो के लिए रिटर्न फाइलिंग की तारीख हर महीने की 20 रहेगी, जबकि 5 करोड़ रुपये से कम के कारोबार वालों के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है।
यह भी पढ़ेंः- बजट से हफ्ताभर पहले 1.44 रुपया सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल में 1.40 रुपए की गिरावट
इसके अनुसार, कंपनियां जिनका कारोबार 5 करोड़ रुपये से कम है और 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत हैं, उनके लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न को बिना विलंब शुल्क के महीने के 22 तारीख को भुगतान करना होगा। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा, "इस श्रेणी में लगभग 49 लाख जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वाले होंगे, जो अब हर महीने की 22 तारीख को जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करेंगे।"
यह भी पढ़ेंः- लगातार दूसरे दिन हरे निशान पर खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स 41176 अंकों पर
इसके अलावा 22 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 46 लाख करदाता जीएसटीआर-3बी महीने की 24 तारीख को बिना विलंब शुल्क के भुगतान करेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि जीएसटीआर-3 बी और अन्य रिटर्न दाखिल करने को लेकर करदाताओं को हुई कठिनाइयों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा, "इस मामले पर जीएसटीएन की इंफोसिस के साथ चर्चा की गई है, जो एक अस्थायी लेकिन तत्काल उपाय के रूप में प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उपरोक्त सामाधान के साथ आया है।"
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/36jN6mH
via IFTTT
Post a Comment
0 Comments