1 लाख रूपए भरेंगे बिजली का बिल तो इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होगी होगी जानकारी
नई दिल्ली: सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR ) के नए फार्म्स को नोटिफाई कर दिया है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ( IT DEPT ) ने नए इनकम टैक्स फार्म्स में कोविड-19 की वजह से कई चीजों के लिए समयसीमा में वृद्धि का लाभ असेसीज को देने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न फॉर्म्स में संशोधन ( CHANGES IN ITR ) किए हैं। सरकार के नए नियमों में एक प्रमुख नियम आपके बिजली के बिल से भी जुड़ा है। इसके मुताबिक आपने फाइनेंशियल ईयर ( FINANCIAL YEAR ) में एक लाख रुपये या इससे अधिक का बिजली बिल ( ELECTRICITY BILL ) दिया है तो आपको आयकर रिटर्न ( INCOME TAX RETURN ) भरना होगा और इस बिल की डीटेल्स भी आपको आईटीआर में देनी होगी।
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सिर्फ इतना ही नहीं अगर आपके करंट अकाउंट यानि चालू खाते में अगर एक करोड़ रुपये या इससे अधिक राशि होगी तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक के खर्च की जानकारी देना भी जरूरी बना दिया गया है।
आईटीआर फॉर्म-1, 2, 3 और 4 में नए कॉलम जोड़े गए हैं। सरकार ने पहले कोविड-19 को देखते हुए आईटीआर फॉर्म 1 और 4 को वापस ले लिया था ताकि इनके नियमों में राहत दी जा सके। ( Sahaj (ITR-1), Form ITR-2, Form ITR-3, Form Sugam (ITR-4), Form ITR-5, Form ITR-6, Form ITR-7, Form ITR-V फार्म्स नए आए हैं )
टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं निवेश- इस फॉर्म में 2020 की पहली तिमाही में किए गए निवेशों ( INVESTMENT ) के लिए अलग से कॉलम दिया गया है। दरअसल कोविड-19 ( COVID-9 ) की वजह से करदाताओं ( TAXPAYERS ) को सरकार की तरफ से दी गई सहूलियतों में आयकर अधिनियम की धारा 80C (LIC, PPF, NSC इत्यादि), 80D (मेडीक्लेम) और 80G (दान) के तहत आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश एवं भुगतान की मियाद को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। यानि इस के तहत आपके पास टैक्स सेविंग ( TAX SAVING ) स्कीम्स में निवेश के लिए अब भी वक्त है।
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