PPF अकाउंट हो गया है बंद तो न हों परेशान, सिर्फ 550 रु. में दोबारा चालू करा सकते हैं खाता
यदि आप लॉन्ग टर्म के निवेश की सोच रहे हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक अच्छा विकल्प है। इस स्कीम के तहत फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से काफी ज्यादा है। PPF आपको टैक्स छूट का फायदा दिलाने के साथ ही कई अन्य फायदे भी देता है। यदि आपने PPF में निवेश किया है और आपका अकाउंट किसी कारणवश बंद हो गया है। तो आप अपने अकाउंट को दोबारा आसानी से चालू करा सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपना बंद पड़ा PPF अकाउंट फिर शुरू कर सकते हैं।
इस तरह अपने PPF को कर सकते हैं रिवाइव
यदि आपका PPF अकाउंट इनएक्टिव हो जाए तो इसे रिवाइव करवाने के लिए आपको उस बैंक या पोस्ट आफिस में लिखित आवेदन देना पड़ेगा जहां ये खुला है। इसके बाद आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को अपने अकाउंट को रिवाइव कराने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी। इसके लिए आपको 500 रुपए के न्यूनतम सालाना योगदान के साथ 50 रुपए की पेनल्टी भी देनी होगी।
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कैसे इनएक्टिव हो जाता है अकाउंट
PPF अकाउंट में आपको हर साल न्यूनतम 500 रुपए का निवेश करना होता है। वहीं एक वित्त वर्ष में इसमें अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपए का किया जा सकता है। अगर आप किसी वित्त वर्ष में 500 रुपए जमा करने से चूक जाते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट निष्क्रिय (इनएक्टिव) कर दिया जाता है। यदि एक बार पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो आप इसे 15 साल से पहले बंद नहीं कर सकते। आपको बता दें कि इनएक्टिव हुए अकाउंट पर लोन लेने की सुविधा नहीं मिलती है। ऐसे में अगर आप किसी वर्ष खाते में योगदान देने से चूक गए हैं तो उसको रिवाइव करा लें उसके बाद यह फिर से एक्टिव हो जाएगा।
इस तरह अपने PPF को कर सकते हैं रिवाइव
यदि आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाए तो इसे रिवाइव करवाने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस जाना होगा। इसके बाद आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को अपने अकाउंट को रिवाइव कराने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होगी। इसके लिए आपको 500 रुपये के न्यूनतम सालाना योगदान के साथ 50 रुपए की पेनल्टी भी देनी होगी।
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पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते हैं अकाउंट
PPF खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 500 रुपए है।
इस पर मिलता है टैक्स छूट का लाभ
पीपीएफ EEE की श्रेणी में आती है। यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट की दर हर तीन महीने में बदलती रहती है।
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पीपीएफ अकाउंट को नहीं किया जा सकेगा जब्त
पीपीएफ अकाउंट को किसी भी कोर्ट या आदेश द्वारा कर्ज या अन्य लायबिलिटी के समय जब्त नहीं किया जा सकता है।
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