पर्सनल लोन पर भी ले सकते हैं इनकम टैक्स छूट का लाभ, यहां जानें कब मिलेगा इसका फायदा

इन दिनों अगर आप पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं, और इस पर मिलने वाले टैक्स बेनीफिट के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल लोन के इस्तेमाल के आधार पर उस पर भी टैक्स बेनीफिट मिल सकता है। किसी ख़ास मकसद के लिए पर्सनल लोन का इस्तेमाल करने पर आपको टैक्स बेनीफिट मिल सकता है। अगर आप पर्सनल लोन का उपयोग घर के रिनोवेशन या खरीद और व्यापार के विस्तार के लिए करते हैं तो आप इस लोन के इस लोन के चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं।


घर के रिनोवेशन या खरीद पर टैक्स छूट
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24b तहत अगर आप घर खरीदने या घर बनाने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो लोन पर दिए गए ब्याज की रकम पर आप 2 लाख रुपए तक टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 24b एक होम लोन या एक पर्सनल लोन में कोई फर्क नहीं करता है और इंटरेस्ट पर ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल सकता है।


बिजनेस के लिए लोन लेने पर भी मिलता है टैक्स छूट का लाभ
अगर आपने किसी बिजनेस या प्रॉपर्टी के अलावा कोई संपत्ति खरीदने के लिए पर्सनल लोन लिया है तो उस पर दिए गए इंटरेस्ट को अपने टैक्स के बोझ को कम करने के लिए खर्च के रूप में क्लेम किया जा सकता है। इससे आपका कैपिटल गेन्स कम होगा और आपकी टैक्स देनदारी कम कम हो जाएगी।


पर्सनल लोन पर टैक्स छूट के लिए देने होंगे डॉक्युमेंट्स
पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आपको कई डॉक्युमेंट्स शो करने होंगे। इनमें खर्च का वाउचर, बैंक का सर्टिफिकेट, सैंक्शन लेटर और ऑडिटर का लेटर आदि डॉक्युमेंट्स शामिल हैं।


पर्सनल लोन को नहीं माना जाता इनकम
पर्सनल लोन पर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि लोन की रकम को इनकम नहीं माना जाता। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप लोन किसी लीगल सोर्स जैसे बैंक या NBFC से लिया हो।



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पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आपको कई डॉक्युमेंट्स शो करने होंगे


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